देश की खबरें | एनडीआरएफ में दान देने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए नियम
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 18 जुलाई राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में वित्तीय योगदान देने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों की घोषणा की है।

एनडीआरएफ के जरिये प्राकृतिक आपदाओं और अन्य प्रकार के संकट में फंसे लोगों को आर्थिक और अन्य सहायता मिलती है।

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यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब देश कोरोना वायरस महामारी और विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के संकट से जूझ रहा है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से अनुदान प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नियम जारी किए हैं।

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इन नियमों के अनुसार, कोई भी संस्था या व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से एनडीआरएफ को अनुदान या दान दे सकता है।

चेक के अतिरिक्त भारत कोष वेबसाइट पर जाकर भी दान दिया जा सकता है।

नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई माध्यम से भी एनडीआरएफ को दान दिया जा सकता है।

बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ लोगों की सहायता करता है।

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी भारतीयों को भोजन और रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ कोष का इस्तेमाल किया गया था।

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