नयी दिल्ली, सात जनवरी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गोरखपुर के एक होटल में कानपुर कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है जिसमें उनके खिलाफ साजिश रचने और हत्या के आरोप लगाए गए हैं।
अधिकारियों ने लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में दायर आरोप-पत्र में, सीबीआई ने छह पुलिसकर्मियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना) सहित अन्य के साथ भादंसं की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य मंशा) लगाया है।
उन्होंने बताया कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मियों ने पिछले साल 27 सितंबर की आधी रात को गुप्ता के होटल के कमरे में कथित तौर पर घुसकर मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
सीबीआई ने मामले में छह पुलिस अधिकारियों- तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) जगत नारायण सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, तत्कालीन हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह यादव और कॉन्स्टेबल प्रशांत कुमार को आरोपित किया है।
एजेंसी के प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक, यह आरोप लगाया कि आरोप है कि 27 सितंबर को गुप्ता ने रामगढ़ ताल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर के होटल के कमरे में चेक इन किया।
उन्होंने कहा, “आरोप यह भी है कि 27 और 28 सितंबर, 2021 की दरम्यानी रात करीब 12:00 बजे थाना प्रभारी दो उपनिरीक्षक और तीन अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उक्त होटल के कमरे में घुसे और मनीष गुप्ता के साथ बदसलूकी करने लगे।”
जोशी ने कहा कि यह भी आरोप है कि गुप्ता के विरोध के बाद उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई।
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