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राजा सिंह के खिलाफ बच्चों से नारे लगवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने हैदराबाद पुलिस से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निलंबित नेता टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ स्कूली बच्चों से नारे लगवाए.

राजा सिंह के खिलाफ बच्चों से नारे लगवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो: एनसीपीसीआर
Raja Singh

नयी दिल्ली, 25 अगस्त : राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने हैदराबाद पुलिस से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निलंबित नेता टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ स्कूली बच्चों से नारे लगवाए. हैदराबाद पुलिस को भेजे एक पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि बच्चे आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि निलंबित भाजपा नेता को ‘फांसी’ दी जाए. यह भी पढ़ें :

आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि बच्चों को प्रभावित किया गया था और उन्हें राजनीतिक उपकरण के तौर पर प्रदर्शन में इस्तेमाल किया गया. एनसीपीसीआर ने कहा, “आयोग इसे अनुचित मानता है और इसका स्वत: संज्ञान लेता है, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. ” यह भी पढ़ें : हिंदू भावनाओं को ‘आहत’ करने के आरोप में नीतीश, 6 अन्य के खिलाफ याचिका दायर

उसने कहा, “ आयोग आपसे आग्रह करता है कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाए. इसके अलावा, वीडियो में दिखे बच्चों की शिनाख्त कर उन्हें उनका बयान दर्ज कराने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत उनकी काउंसलिंग की जाए.”

एनसीपीसीआर ने कहा कि सात दिन के अंदर प्राथमिकी, बच्चों और उनके माता-पिता के बयानों की प्रति तथा प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ कार्रवाई रिपोर्ट आयोग में जमा की जाए.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2022 10:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).