नयी दिल्ली, 24 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने कथित संगठित अपराध मामले में एक आरोपी के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया। मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान भी शामिल हैं।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपी ऋतिक उर्फ पीटर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी ऋतिक उर्फ पीटर के खिलाफ मकोका कानून की धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है। आज आईओ (जांच अधिकारी) ने पांच संरक्षित गवाहों के मूल बयान अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में रिकॉर्ड पर रखे हैं।”
उन्होंने कहा कि आरोप पत्र की प्रति आरोपी के वकील को दे दी गई है तथा मामले को सुनवाई की तारीख एक मार्च तय की।
उत्तम नगर से पूर्व विधायक बाल्यान इस मामले में फिलहाल जेल में हैं।
दिल्ली पुलिस ने 26 दिसंबर को ऋतिक के खिलाफ मकोका की धारा तीन (संगठित अपराध के लिए सजा) के तहत अदालत में लगभग 1000 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
बाल्यान को चार दिसंबर को संगठित अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दे दी गई थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY