भदोही (उप्र), 25 जनवरी मुंबई से शिवसेना के पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश में भदोही के रहने वाले उद्योगपति घनश्याम दुबे समेत तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मुख्तारनामा (पवार ऑफ अटार्नी) बनाकर ज़मीन पर कब्ज़ा करने के करीब 30 साल पुराने मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि क्षेत्र के कुसौडा निवासी एवं महाराष्ट्र के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे, उनके वाहन चालक हरि प्रसाद और भदोही तहसील के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि गाटा संख्या 552 की ज़मीन को इसी इलाके के भोला नाथ शुक्ला ने राजकुमारी देवी से खरीदा था और सभी सरकारी दस्तावेज़ों में भी भोला नाथ शुक्ल का नाम दर्ज था। मगर दुबे ने राजकुमारी के नाम से एक फर्जी मुख्तारनामा बनवा कर सब रजिस्ट्रार की मिलीभगत से जमीन को अपने नाम करा लिया।
सिंह ने बताया कि राजकुमारी देवी ने 22 अप्रैल 1992 में मुख्तारनामे को फ़र्ज़ी बताते हुए दीवानी अदालत के न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) की अदालत में याचिका दायर की। इस वाद में अदालत ने कई बार मुख्तारनामे सहित सुबूत मांगे जो पेश नहीं किये गए। इस पर अदालत ने 16 दिसंबर 2022 को राजकुमारी के पक्ष में फैसला सुनाया।
इसके बाद भोला नाथ शुक्ला ने अपर जिला अधिकारी/जिला निबंधन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा से जमीन के अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने और पूर्व विधायक दुबे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की।
अधिकारी ने बताया कि शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने सब रजिस्ट्रार सहित सभी पक्षों से सबूत मांगे लेकिन पूर्व विधायक और सब रजिस्ट्रार कोई सही कागज़ पेश नहीं कर पाए। इसके बाद पुलिस को पूर्व विधायक दुबे, उनके वाहन चालक एवं उप रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गए।
प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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