कोलकाता, 22 अप्रैल: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल में नगर निगम में भर्तियों में कथित घोटाले की जांच का निर्देश दिया है. अदालत ने शिक्षक घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों पर संज्ञान लिया. ईडी ने उच्च न्यायालय को बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में गिरफ्तार अयान सिल जैसा एजेंट पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगरपालिकाओं में लिपिक, सफाईकर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चालक आदि की भर्ती में कथित अनियमितताओं में भी शामिल था. यह भी पढ़ें: SC on Mob Lynching: मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा नीति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को नोटिस जारी किया
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश में कहा, ‘‘मैं सीबीआई को नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच करने का भी निर्देश देता हूं जिसमें अयान सिल जैसे साझा एजेंट और लाभार्थी शामिल हैं तथा दोनों मामलों (शिक्षक घोटाले और नगरपालिका भर्ती घोटाले) में पीड़ित जनता/आम आदमी है.’’
शुक्रवार को दिए आदेश में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कर सकती है. अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा दायर एक अर्जी से इस घोटाले का खुलासा हुआ.
अदालत ने सीबीआई को इस आदेश के आधार पर उठाए कदमों की सूचना देते हुए उसे 28 अप्रैल को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. ईडी ने अर्जी दायर करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लेनदेन की जांच करते हुए उसे इस राज्य में नगरपालिका में कथित भर्ती घोटाले का पता चला है.
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