नयी दिल्ली, 23 जून सरकार ने कोविड- 19 के मद्देनजर निर्माण कार्य में काम आने वाले वाहनों के लिये भारत स्टेज (बीएस) टीआरईएम- चार उत्सर्जन नियमों पर अमल को आगे के लिये टालने के मामले में मंगलवार को सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव आमंत्रित किये हैं।
ये नियम एक अक्टूबर 2020 से अमल में आने वाले हैं।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। मंत्रालय ने यह अधिसूचना कृषि मंत्रालय और निर्माण उपकरण बनाने वाली कंपनियों के आग्रह पर जारी की है। कोविड- 19 महामारी के कारण व्याप्त स्थिति को देखते हुये सड़क परिवहन मंत्रालय से बीएस टीआरईएम- चार उत्सर्जन नियमों पर अमल को टालने आग्रह किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘‘सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निर्माण कार्य उपकरणों वाले वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के मामले में बीएस टीआरईएम- चार उत्सर्जन नियमों पर अमल को आगे के लिये टालने और मोटर वाहन मसौदा नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से उनके सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करता है।’’
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वक्तव्य में कहा गया है कि मंत्रालय ने इस संबंध में जो अधिसूचना का मसौदा जारी किया है वह कृषि मंत्रालय और निर्माण उपकरण विनिर्माताओं के आग्रह पर किया है। उन्होंने उत्सर्जन नियमों के अगले चरण को अमल में लाने के लिये कोविड- 19 की स्थिति को देखते हुये कुछ और समय दिये जाने का आग्रह किया है। ये नियम इसी साल एक अक्टूबर से अमल में आने वाले हैं।
परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि संबंध पक्षों के आग्रह को देखते हुये उसने निर्माण उपकरणों से जुड़े वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टर के लिये बीएस टीआरईएम- चार उत्सर्जन नियमों को अमल में लाने की तिथि एक अक्ट्रबर 2020 से बढ़ाकर एक अक्तूबर 2021 करने के बारे में सुझाव आमंत्रित किये हैं।
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