नयी दिल्ली, 20 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को अपने दो बेटों, मां और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की अनुमति दे दी है।
कविता फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कविता की ओर से पेश अधिवक्ता नीतेश राणा द्वारा दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। वकील ने अनुरोध किया था कि पिछले आदेश के अनुसार आरोपी से मिलने की अनुमति पाने वालों की सूची में परिवार या संबंधियों के सात और नाम जोड़े जाएं।
हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि अदालत 16 मार्च को पारित आदेश में छह व्यक्तियों को कविता से मिलने की अनुमति दे चुका है तथा और नाम शामिल नहीं किए जा सकते।
इसके बाद राणा ने अदालत से आग्रह किया कि पिछली सूची में छह में से केवल कविता के भाई का नाम बरकरार रखकर सात नए नाम शामिल किए जाएं जो उनके परिवार के करीबी सदस्य हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “दलीलों को ध्यान में रखकर 16 मार्च, 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए, निर्देश दिया जाता है कि उनके भाई के. तारक रामा राव के अलावा उक्त आदेश से शेष नामों को हटा दिया जाए। आरोपी को परिवार के उन सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए जिनका नाम वर्तमान आवेदन में दिया गया है।”
हालांकि, न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि एक दिन में केवल दो या तीन लोगों से मुलाकात की अनुमति होगी।
न्यायाधीश ने 16 मार्च को कविता को 23 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था।
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता (46) को ईडी ने 15 मार्च को शाम 5:20 बजे हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को एक वाणिज्यिक विमान से दिल्ली लाया गया, जो देर शाम आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरा।
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