राहुल गांधी की टिप्पणी पर बवाल, सवारकर के 'अपमान' के बाद कांग्रेस के पुणे कार्यालय में घुसे BJP कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई कार्यकर्ता शुक्रवार को कांग्रेस के पुणे नगर मुख्यालय में घुस गये और हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर टिप्पणी के विरोध में राहुल गांधी की तस्वीरों पर कालिख पोतने की कोशिश की. पुलिस ने यह जानकारी दी.
पुणे (महाराष्ट्र), 18 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई कार्यकर्ता शुक्रवार को कांग्रेस के पुणे नगर मुख्यालय में घुस गये और हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर टिप्पणी के विरोध में राहुल गांधी की तस्वीरों पर कालिख पोतने की कोशिश की. पुलिस ने यह जानकारी दी. शिवाजी नगर थाना के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने राहुल के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस भवन की दीवारों पर पोस्टर चिपकाये, जिनमें ‘‘माफीवीर जवाहरलाल नेहरू’’ लिखा हुआ था. पुलिस निरीक्षक अरविंद माणे ने कहा, ‘‘हमने कांग्रेस भवन से 10 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.’’ भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के एक सदस्य ने कहा कि वे सावरकर के बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की टिप्पणी की निंदा करने आये थे.
उन्होंने कहा, ‘‘हमें संदेह है कि राहुल को कांग्रेस का इतिहास पता भी है, या नहीं क्योंकि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को सम्मान पत्र दिया था.’’ महाराष्ट्र के अकोला जिला स्थित वड़ेगांव ग्राम में बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान राहुल ने सावरकर की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने (सावरकर ने) ब्रिटिश शासकों की मदद की थी और डर के कारण उन्हें एक माफीनामा लिखा था. कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रतीक हैं. उनकी इस टिप्पणी से विवाद छिड़ गया. इस बीच, पुणे पुलिस ने शुक्रवार को स्वारगेट इलाके में सावरकर के स्मारक के एक बोर्ड पर ‘माफीवीर’ लिखने को लेकर कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह भी पढने : Andre Russell Nude Viral Selfie: केकेआर और वेस्टइंडीज के इस स्टार ऑलराउंडर की न्यूड सेल्फी हुई वायरल
स्वारगेट थाना के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक इंदालकर ने कहा, ‘‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट इलाके के सारसबाग के नजदीक स्थित सावरकर स्मारक के एक बोर्ड पर कथित तौर पर ‘माफीवीर’ लिखा था.’’ इस सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 504 (किसी व्यक्ति को इरादतन अपमानित कर उकसाना), 188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा करना) और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. इस बीच, भाजपा की नगर इकाई ने कहा कि घटना के मद्देनजर वे सावरकर स्मारक को दूध से धोकर शुद्धिकरण करेंगे.