ताजा खबरें | जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी में महिला आरक्षण के प्रावधान लागू करने वाले विधेयक लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी केंद्रशासित क्षेत्रों में महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में दो विधेयकों को लोकसभा में प्रस्तुत किया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘केंद्रशासित क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किए।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिहाज से संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करना जरूरी है।

गृहमंत्री अमित शाह की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि संसद द्वारा केंद्रशासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करके केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना भी जरूरी है।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं करता, तब तक विधानसभा में सीट आरक्षित करने की जल्दबाजी क्यों है?

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हम विधेयक पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं।’’

गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के जवाब के दौरान सारी बातों का उत्तर दिया जाएगा।

महिला आरक्षण कानून को ही आधिकारिक रूप से ‘संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है।

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