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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महामारी से प्रभावित उद्योगों और व्यापारियों को राहत देने संबंधी विधेयक पारित

कोविड-19 महामारी से प्रभावित कारोबारियों और उद्योगों को राहत प्रदान करने से संबंधित विधेयक सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पारित किया गया.

महाराष्ट्र  सरकार का बड़ा फैसला, महामारी से प्रभावित उद्योगों और व्यापारियों को राहत देने संबंधी विधेयक पारित
सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credit-PTI)

मुंबई: महामारी से प्रभावित कारोबारियों और उद्योगों को राहत प्रदान करने से संबंधित विधेयक सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पारित किया गया।‘महाराष्ट्र में कर, ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क के बकाया की निपटान योजना, 2022’ नाम की माफी योजना के दायरे में वे कर आएंगे जो राज्य के बिक्री कर विभाग ने तब लगाए थे जब माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली लागू नहीं हुई थी। यह योजना एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक चलेगी.

वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभालने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने विधानसभा में कहा कि इस कर माफी योजना के तहत 10,000 रुपये या इससे कम के बकाया पर पूरी छूट होगी. इससे करीब एक लाख छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये तक बकाया वाले लोगों को 20 प्रतिशत की एकमुश्त राशि के भुगतान पर शेष 80 प्रतिशत बकाया राशि पर छूट दी जाएगी.  इस योजना से करीब 2.20 लाख कारोबारियों को लाभ मिलेगा. यह भी पढ़े: Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनावायरस से मरने वाले के परिजनों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की

पवार ने कहा, ‘‘यह योजना ऑनलाइन लागू की जाएगी और यह पूरी तरह से पारदर्शी होगी। यह, कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों और कारोबारियों को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 21, 2022 06:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).