मुंबई, 22 अगस्त महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को नगर परिषदों और पंचायतों के प्रमुखों की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक में इन पदों के लिए सीधे मतदाताओं द्वारा चुनाव कराने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम-1965 में संशोधन के लिए सदन में विधेयक पेश किया।
इस विधेयक में नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने के मौजूदा प्रावधान में बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया है।
विधेयक का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। यह सरकार न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से खेल रही है बल्कि बहुत अधिक शक्तियां निर्वाचित प्रमुखों को भी दे रही है। इससे निर्वाचित सदस्यों में हताशा पैदा होगी क्योंकि अधिकतर शक्तियां प्रमुख के पास होंगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह वह नहीं है जिसकी परिकल्पना संविधान में की गई है। यह बदलाव अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के उम्मीदवारों को नगर प्रमुख बनने से रोकेगा। पूर्व में नगर निकायों के प्रमुखों के पद महिलाओं, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)के लिए आरक्षित होते थे जबकि इस संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।’’
हालांकि, बाद में इस संशोधन विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया।
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