मुंबई, 10 दिसंबर बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम ने मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए बस हादसे की जांच के लिए मंगलवार को एक समिति गठित की। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी।
इस बीच, यहां की एक अदालत ने बस चालक को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
बृहन्मुंबई महानगपालिका (बीएससी) द्वारा संचालित बेस्ट ने एक विज्ञप्ति में बताया कि मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
उपक्रम के मुताबिक जांच समिति की अध्यक्षता मुख्य प्रबंधक (परिवहन) रमेश मडावी करेंगे।
विज्ञप्ति के मुताबिक बेस्ट हादसे में घायल व्यक्तियों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी।
कुर्ला इलाके में सोमवार रात हुए इस हादसे में 42 लोग घायल हो गए।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेस्ट के महाप्रबंधक अनिल दिग्गीकर से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार से दो लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने इस हादसे के लिए 2018 से 2021 के बीच ‘वेट लीज मॉडल’ पर बसों को किराए पर लेने के फैसले को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मॉडल के तहत निजी ठेकेदार बस और चालक प्रदान करता है और उनका रखरखाव भी करता है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने इसकी समीक्षा की मांग की।
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