कोलकाता, 15 जून कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की जाए।
अदालत ने कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 13 जून को आदेश जारी किया था। उसने कहा कि तब से कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने आयोग को राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने का निर्देश दिया। राज्य में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने को लेकर हिंसा भड़क गयी थी।
अदालत ने आयोग को 48 घंटे में निर्देश का पालन करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया था और दावा किया था कि राज्य में 2022 में हुए नगर निकाय चुनावों और 2021 में कोलकाता नगर निगम चुनाव के समय बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी।
विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए हिंसा की।
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