देश की खबरें | बैंक धोखाधड़ी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दीपक पुरी को विदेश यात्रा के अनुमति आदेश को बरकरार रखा

नयी दिल्ली, 30 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्योगपति दीपक पुरी को मुंह के कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति प्रदान करने वाले निचली आदलत के फैसले को बरकरार रखा है।

पुरी अपने बेटे रतुल पुरी के साथ उनकी कंपनी मोजर बेयर से संबंधित 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने 23 दिसंबर 2020 को दिए गए निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने 27 जनवरी को दिए आदेश में कहा, ‘‘ मुझे विशेष न्यायाधीश द्वारा 23 दिसंबर 2020 को जारी किए गए आदेश में कोई कमी नजर नहीं आई। इसलिए, इस आदेश को बरकरार रखा जाता है। परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।’’

निचली अदालत ने पुरी और उनकी पत्नी नीता को विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की थी।

हालांकि, सीबीआई ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

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