नयी दिल्ली, 17 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने कलाकार चिंतन उपाध्याय को उनकी कलाकार पत्नी और पत्नी के वकील की 2015 में हत्या के सिलसिले में शुक्रवार को जमानत दे दी और कहा कि याचिकाकर्ता करीब छह साल से हिरासत में है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता करीब छह साल से हिरासत में हैं। मुकदमा आगे बढ़ रहा है और 28 गवाहों से पूछताछ की गयी है और 12 से अभी पूछताछ की जानी है।’’
पीठ ने कहा, ‘‘रिकार्ड का अध्ययन करने और दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद हमारी राय है कि याचिकाकर्ता को करीब छह साल तक कैद में रहने के बाद जमानत का अधिकार है।’’
शीर्ष अदालत ने उपाध्याय को इस शर्त पर जमानत दी कि वह मुंबई के अलावा अन्य किसी स्थान पर रहेंगे और केवल अदालत में पेश होने के लिए मुंबई जाएंगे।
मुंबई की कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरेश भंभानी की 11 दिसंबर, 2015 को हत्या कर दी गयी थी और उनके शव उपनगर कांदीवली में मिले थे।
चिंतन उपाध्याय को हत्या के इन मामलों में 22 दिसंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अन्य गिरफ्तार आरोपी शिव कुमार राजभर, प्रदीप कुमार राजभर, विजय कुमार राजभर और आजाद राजभर हैं।
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