लखनऊ, 19 जून सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत शुक्रवार को आरोपी नवीन भाई शुक्ला का बयान दर्ज किया ।
शुक्ला 13वें आरोपी हैं, जिन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अदालत में बयान दिया है । अन्य आरोपियों की तरह उन्होंने भी कोई अपराध करने से इंकार किया । शुक्ला ने कहा कि अन्य लोगों की तरह उन्हें भी राजनीतिक वजहों से झूठा फंसाया गया है ।
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मामले में 32 आरोपी हैं, जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं । मामला अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने की साजिश रचने से संबंधित है ।
विशेष न्यायाधीश एस के यादव 20 जून को भी सुनवायी जारी रखेंगे ।
अदालत सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है । उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले की दिन प्रतिदिन सुनवायी हो रही है ताकि सुनवायी 31 अगस्त तक पूरी की जा सके ।
बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने ढहायी थी । उनका दावा था कि अयोध्या में प्राचीन राम मंदिर की जगह पर मस्जिद बनायी गयी थी ।
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