देश की खबरें | बाबरी प्रकरण : अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस से बयान दर्ज करने के लिए आरोपियों के पते का ब्यौरा मांगा
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लखनऊ, 10 जून बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों के वकीलों को बुधवार निर्देश दिया कि वे अपने मुवक्किलों के पते का ब्यौरा पेश करें ताकि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के उद्देश्य से वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था की जा सके ।

यह निर्देश पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विहिप नेता चंपत राय सहित उन आरोपियों के लिए है, जिनके बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं ।

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इस बीच विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव ने बुधवार को भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बयान दर्ज कराया । अदालत ने आरोपी लल्लू सिंह, कमलेश तिवारी, संतोष दुबे और राम चंद्र खत्री को बयान दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को उपस्थित होने के लिए कहा ।

उच्चतम न्यायालय ने आठ मई के अपने आदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विशेष अदालत को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवायी करने की अनुमति दी थी ।

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मामले के एक अन्य आरोपी राम विलास वेदांती मंगलवार को अदालत में पेश हुए थे और सीआरपीसी की धारा- 313 के तहत बयान दर्ज कराया था। उनसे पहले अदालत विजय बहादुर सिंह, गांधी यादव, प्रकाश शर्मा और राम जी गुप्ता के बयान दर्ज कर चुकी है । मामले में कुल 32 आरोपी हैं, जो अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं ।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों के लिए लगभग एक हजार सवाल तैयार किये हैं । सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया कि हर आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा, ऐसे में कार्यवाही संपन्न करने में काफी समय लगना तय है ।

मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, साक्षी महाराज और साध्वी ऋतंभरा भी आरोपी हैं ।

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