रमजान में एनजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जा सकती है अज़ान : दिल्ली पुलिस
पुलिस की यह अपील सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के कुछ देर बाद की गयी है जिसमें दो पुलिसकर्मी लोगों से कथित तौर पर कह रहे हैं कि उप-राज्यपाल के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अज़ान की अनुमति नहीं है।
नयी दिल्ली, 24 अप्रैल दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार अजान दी जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि वे 25 अप्रैल से शुरू होने वाले रमज़ान के पवित्र महीने में लॉकडाउन मानदंडों का पालन करें
पुलिस की यह अपील सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के कुछ देर बाद की गयी है जिसमें दो पुलिसकर्मी लोगों से कथित तौर पर कह रहे हैं कि उप-राज्यपाल के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अज़ान की अनुमति नहीं है।
हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि अज़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
सिसोदिया ने ट्वीट किया, "लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध है।"
दिल्ली पुलिस ने लोगों से रमज़ान के दौरान घर पर नमाज पढने को कहा।
उसने ट्वीट किया कि रमजान का पवित्र महीना 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि रोजा और नमाज पढ़ने के दौरान सभी लोग दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकडाउन का पालन करेंगे।
इसमें कहा गया है कि एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अज़ान दी जा सकती है। पुलिस ने अनुरोध किया है कि नमाज घरों के अंदर रहकर अदा की जाए और सहरी भी घर में होनी चाहिए।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस की पोस्ट को साझा किया और लिखा, "लॉकडाउन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रमजान मनाएं।’’
आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या उपराज्यपाल ने पुलिस को रमज़ान के दौरान अज़ान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
ओखला के विधायक ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और वह इस मामले को देख रहे हैं।
उन्होंने कहा, "एलजी साहब से मेरा अनुरोध है कि दिल्ली को और घाव न दें। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं।"
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2020 07:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

