लखनऊ, 11 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोके जाने के मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ शुक्रवार को इस मामले पर निर्णय सुनाएगी।
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर की अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।
यह भी पढ़े | Bihar Assembly Elections 2020: बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की पाती लेकर घर-घर पहुंचे भाजपा नेता.
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग (ईआरए) द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर 9 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)












QuickLY