Assam: उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली मामले में पुलिस कर्मियों सहित सभी आरोपियों की जमानत खारिज की
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली के एक मामले में कथित तौर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किये गये बजाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बुरागोहेन सहित सभी नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
गुवाहाटी, 20 अक्टूबर : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली के एक मामले में कथित तौर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किये गये बजाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बुरागोहेन सहित सभी नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर ने बृहस्पतिवार को आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि वे न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे. गिरफ्तार किए गए लोगों में बुरागोहेन के अलावा तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सोनोवाल और उनके पति सुभाष चंदर, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक पुस्कल गोगोई, पुलिसकर्मी देवजीत गिरी, ससांक दास, दीपज्योति कलिता और नबीर अहमद के साथ-साथ मुखबिर ईश्वर चंद बरुआ भी शामिल हैं.
अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों और दो चालकों खिलाफ आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से कारावास में बंद करना, किसी की संपत्ति में जबरन घुसना, चोट पहुंचाना और हत्या के प्रयास से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. यह भी पढ़ें :चुनाव से पहले टीजेएस नेता कोदंडराम ने राहुल गांधी से की मुलाकात
एक शिकायत के बाद इस साल एक सितंबर को ये गिरफ्तारियां की गई थीं. इस शिकायत में कहा गया था कि अगस्त के पहले सप्ताह में बजाली में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने बर्मी सुपारी तस्करी में शामिल कुछ लोगों से रुपये की मांग की थी. शुरुआत में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निदेशालय ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ. इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को दी गई. जांच में आरोप सही पाये जाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.