आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम में डॉक्टर की पिटाई मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया
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अमरावती, 22 मई आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम में पुलिस द्वारा एक निलंबित सरकारी डॉक्टर को पीटने और अर्द्धनग्न हालत में गलियों में घुमाने के मामले में शुक्रवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया है। डॉक्टर पर पिछले सप्ताह नशे की हालत में हंगामा करने का आरोप लगा था।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति सुरेश रेड्डी की खंडपीठ ने डॉक्टर के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में राज्य सरकार की रिपोर्ट और स्थानीय मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बाद यह निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि दोनों रिपोर्ट में विसंगतियां हैं। पीठ ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

अदालत ने तेलुगू देशम पार्टी के एक नेता के पत्र का संज्ञान लेते हुए कथित मामले में विशाखापत्तनम के मजिस्ट्रेट को खुद जाकर डॉक्टर का बयान दर्ज करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सरकारी डॉक्टर रहे सुधाकर को मार्च में जगनमोहन रेड्डी सरकार पर एन-95 मास्क की कमी जैसे आरोप लगाने के कारण निलंबित कर दिया गया था। बाद में उन्हें पिछले सप्ताह शनिवार को शराब के नशे में हंगामा करने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

डॉक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह कथित तौर पर पुलिसकर्मियों और आसपास से गुजर रहे लोगों को अपशब्द कह रहे हैं।

इस मामला के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की थी।

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