देश की खबरें | अमृतसर जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया

चंडीगढ़, 10 मई भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य संघर्ष के बीच शनिवार को पंजाब के अमृतसर में जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

अमृतसर की उपायुक्त साक्षी साहनी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी (अंडरसाइन्ड) के संज्ञान में लाया गया है कि जिला अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग नागरिक सुरक्षा, रक्षा और कानून व्यवस्था के लिए संभावित खतरा पैदा करता है।

आदेश में कहा गया कि विश्वसनीय जानकारी है कि कुछ असामाजिक तत्व या बदमाश निगरानी, ​​तस्करी, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की फोटोग्राफी या शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाली अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं।

इसमें कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिले में शांति बनाए रखने के लिए तत्काल निवारक उपाय करना आवश्यक है।

आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाना, चलाना या उपयोग करना तत्काल प्रभाव से जिला अमृतसर के पूरे क्षेत्राधिकार में प्रतिबंधित किया जाता है।

इसमें कहा गया है कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।

हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सशस्त्र बलों या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों को आधिकारिक कर्तव्यों के वास्ते ड्रोन के संचालन पर जिला मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के साथ छूट रहेगी।

इसमें कहा गया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होगा।

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