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देश की खबरें | सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आरएटी जांच में संक्रमणमुक्त पाए गए लोगों की पुन: जांच करें : केंद्र

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के लक्षण वाले जितने भी रोगियों की रैपिड एंटीजन जांच (आरएटी) में उनके संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि हुई है उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाए ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित हर व्यक्ति का पता लगाया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

देश की खबरें | सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आरएटी जांच में संक्रमणमुक्त पाए गए लोगों की पुन: जांच करें : केंद्र
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 10 सितंबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के लक्षण वाले जितने भी रोगियों की रैपिड एंटीजन जांच (आरएटी) में उनके संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि हुई है उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाए ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित हर व्यक्ति का पता लगाया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संक्रमण के मामलों पर नजर रखने के लिए राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय दल या निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा तत्काल एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए।

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ये दल राज्यों तथा जिलों में नियमित तौर पर हो रही रैपिड एंटीजन जांच संबंधी जानकारियों का विश्लेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि लक्षण वाले मरीज जो संक्रमणमुक्त पाए गए हैं उनकी पुन: जांच में किसी तरह का विलंब नहीं हो।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि आरएटी में संक्रमणमुक्त पाए गए लक्षण वाले सभी मामलों और आरएटी में ही संक्रमणमुक्त पाए गए ऐसे लक्षणरहित मामले जिनमें जांच के दो या तीन दिन बाद लक्षण आने लगते हैं, उनकी आरटी-पीसीआर के जरिए दुबारा जांच करवाना आवश्यक है।

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मंत्रालय ने कहा कि इससे, जिन मामलों में संक्रमणमुक्त होने संबंधी पुष्टि गलत है, उनका समय रहते पता चलने से पृथक-वास किया जा सकेगा तथा अस्पताल में भर्ती करवाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने संयुक्त रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे लक्षण वाले तथा आरएटी में संक्रमणमुक्त पाए गए सभी मामलों की आरटी-पीसीआर से पुन: अनिवार्य जांच करवाने को कहा है।’’ दिशा-निर्देशों में यह भी दोहराया गया है कि आरएटी का इस्तेमाल जांच की उपलब्धता और सुगमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है लेकिन कोविड-19 का पता लगाने के लिए मानक जांच आरटी-पीसीआर ही है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 10, 2020 03:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).