देश की खबरें | अखिल गोगोई को सीएए प्रदर्शन संबंधी एनआईए के मामले में जमानत मिली
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

गुवाहाटी, एक अक्टूबर असम के गुवाहाटी में एक विशेष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई को एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे दो में से एक मामले में बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। यह मामले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य में पिछले साल हुए हिसंक प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका से संबंधित हैं।

गोगोई को पांच दिन की सुनवाई के बाद जमानत मिली । यह मामला चबुआ थाने में दर्ज किया गया था और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित कर दिया गया था।

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एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने गोगोई को 30 हजार रुपये की जमानत और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों के प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत दी।

विशेष अदालत ने अन्य मामले में सात अगस्त को उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। यह मामला चांदमारी थाने में दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने गौहाटी उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को मामले को स्वीकार किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय की है।

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गोगोई कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के नेता हैं। उन्हें पिछले साल 12 दिसंबर को राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एहतियाती उपाय के तहत गिरफ्तार किया गया था।

बाद में उन्हें एनआईए के हवाले कर दिया गया था और उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका और माओवादियों से संपर्क के शक में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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