प्रयागराज, 29 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अर्पित बिष्ट नाम के एक अधिवक्ता को मंगलवार को अग्रिम अंतरिम जमानत प्रदान की। बिष्ट दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित हैं।
याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने पारित किया।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जब सूचनादाता एक मामले की जांच के लिए नोएडा के सेक्टर- 18 स्थित आईसीआईसीआई बैंक गया था, जहां पांच-छह अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसका पिस्टल छीन लिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह एफआईआर में नामजद नहीं है और दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता हैं। अपने मित्र सार्थक त्यागी का फोन आने पर ही वह घटनास्थल पर गया था और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर वह अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। उस घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है।
याचिकाकर्ता को सोमवार की रात दो बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसे अदालत में पेश नहीं किया गया है।
अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी 2021 को करने का निर्देश दिया।
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