देश की खबरें | दिल्ली दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के खिलाफ आप सरकार
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के मामले में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर जवाब देते हुए बुधवार को आप सरकार ने कहा कि वह भी याचिकाकर्ता से सहमत है।

दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि ‘‘हम भी यही कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने जो कहा है वह सही है।’’

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वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति नवीन चावला से कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हैं (जिन्हें अर्जी में उठाया गया है)।’’

अदालत ने हालांकि, मुकदमे की सुनवाई नहीं की क्योंकि अर्जी दायर करने वाले दिल्ली अभियोजक कल्याण एसोसिएशन (डीपीडब्ल्यूए) के वकील ने ‘पास ओवर’ मांगा था, लेकिन न्यायमूर्ति चावला के पास सुनवाई के लिए विभिन्न मुद्दे होने के कारण इसकी अनुमति नहीं मिली।

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अदालत ने कहा कि मामले में सुनवाई अब नौ नवंबर को होगी और उसे एसोसिएशन के वकीलों कुशाल कुमार और आदित्य कपूर को और दस्तावेज देने को कहा।

एसोसिएशन ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य को विशेष अभियोजक नियुक्त करने संबंधी दिल्ली सरकार की 24 जून की अधिसूचना को निरस्त कर दे क्योंकि यह सीआरपीसी का उल्लंघन है।

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