अहमदाबाद, 13 जुलाई गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शहर के प्राधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगाए जाने वाले 200 रुपये के जुर्माने को सोमवार को बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया।
अतिरिक्त सचिव राजीव गुप्ता ने बताया कि पान विक्रेता का कोई ग्राहक दुकान के पास खुले में थूकता पाया गया तो दुकान मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
गुप्ता को अहमदाबाद में कोविड-19 से जुड़े कामों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।
गुप्ता ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि मास्क नहीं लगाने पर अर्थदंड को बढ़ाने का भी फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आशय का निर्णय सोमवार को अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में लिया गया। बैठक में इस बात का संज्ञान लिया गया कि शहर के कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।
गुप्ता ने कहा, " लोग अब भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और कई लोग बिना मास्क लगाए ही घरों से निकल रहे हैं। लिहाजा, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया है। "
उन्होंने बताया, " अगर पान-मसाला दुकान का ग्राहक उनकी दुकान के पास खुले में थूकते हुए पाया गया तो दुकान मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। "
गुप्ता ने बताया कि मास्क नहीं लगाने पर शहर के 1.72 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया गया है और सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर 94 इकाइयों को सील किया गया है।
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