जयपुर, 21 अप्रैल राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य के बड़े निजी अस्पतालों में 50 फीसदी तक बिस्तर (बेड) कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं।
राज्य के स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
आदेश के अनुसार राज्य के ऐसे सभी निजी अस्पताल जिनमें 60 से 100 बिस्तर हैं, वे अपनी कुल क्षमता का 40 प्रतिशत और आईसीयू में भी 40 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखते हुए उनका उचित इलाज करेंगे।
वहीं जिन निजी अस्पतालों की शैय्या क्षमता 100 या उससे अधिक है वे अपनी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत व आईसीयू में भी 50 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे।
राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा चार में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इससे पहले 12 अप्रैल को इन अस्पतालों के क्रमश: 30 व 40 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित किए गए थे, लेकिन राज्य में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है।
राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकार्ड 14,622 नये मामले आये जिससे अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,53,407 हो गई है। साथ ही संक्रमण से और 62 मरीजों की मौत हो जाने से इस महामारी से अबतक राज्य में 3330 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में उपचाराधीन मरीज बढकर 96,366 हो गये हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)