Chhattisgarh: बिलासपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि बालिका की दादी ने घर में बालिका को नहीं देखा तब उन्होंने उसकी खोज शुरू की. जब वह मार्को के घर पर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. उन्होंने (दादी ने) दरवाजे के सुराख से देखा. तब दादी को घटना की जानकारी मिली.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) जिले में तीन साल की बालिका से बलात्कार (Rape) के मामले में पुलिस ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है. बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि जिले के कोटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शिव प्रसाद मार्को (Shiv Prasad Marko) को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस महीने की 18 तारीख को मार्को बालिका को टीवी दिखाने के बहाने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.  Chhattisgarh: 800 किलो गोबर की हो गई चोरी, पुलिस ने दर्ज किया केस

उन्होंने बताया कि बालिका की दादी ने घर में बालिका को नहीं देखा तब उन्होंने उसकी खोज शुरू की. जब वह मार्को के घर पर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. उन्होंने (दादी ने) दरवाजे के सुराख से देखा. तब दादी को घटना की जानकारी मिली.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्ची की दादी के शोर मचाने पर मार्को ने दरवाजा खोला. तब तक बच्ची बेहोश हो गई थी. बाद में दादी बच्ची को लेकर घर पहुंची और बच्ची के माता पिता को घटना की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि बच्ची के परिजनों ने 19 जून की रात में कोटा थाना पहुंचकर मार्को के खिलाफ मामला दर्ज कराया. कोटा पुलिस ने शिव प्रसाद मार्को को 20 जून की सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मार्को के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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