जरुरी जानकारी | सेथर लिमिटेड के खिलाफ 163 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज

नयी दिल्ली, 14 मार्च केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केनरा बैंक को 163 करोड़ रुपये की कर्ज अदायगी में चूक के मामले में सेथर लिमिटेड और उसके चेयरमैन के सुब्बुराज एवं प्रबंध निदेशक एन के पोथीराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से संचालित कंपनी सेथर लिमिटेड ने इंडियन बैंक की अगुआई वाले गठजोड़ से 1,344.96 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा ली थी। इसमें से केनरा बैंक ने उसे 270.89 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था।

इस ऋण खाते को वर्ष 2015 में गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित कर दिया गया। गठजोड़ में शामिल बैंकों के फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि कंपनी अपने वित्तीय सौदों को छिपाने की कोशिश कर रही थी।

इसके अलावा कंपनी पर कर्ज की राशि का इस्तेमाल स्वीकृत मदों में नहीं किए जाने के भी आरोप लगे। इससे कर्ज से जुटाई गई राशि को कहीं और भेजने की आशंका भी पैदा हुई।

केनरा बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने कर्ज लेते समय अपनी क्रेडिट रेटिंग को भी दबाकर रखा। बैंक ने कंपनी की इन गतिविधियों को आपराधिक कृत्य बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

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