देश की खबरें | तबलीगी जमात के 16 विदेशी सदस्यों को उच्च न्यायालय से जमानत मिली
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

प्रयागराज, 26 अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात के 16 विदेशी सदस्यों की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। ये सदस्य लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर प्रयागराज में छिपे थे।

न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी ने दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सोमवार को यह आदेश पारित किया। एक अर्जी थाइलैंड के मोहम्मद मदली, हसन पाशो, सितिपोग्न लिमूलसक, सुरासक लामूलसक, अरसेन थोमाया, अब्दुल बसीर यीदोरोमे, अब्दुनलाह मामिंग, ओपदुन वाहब विमुतिकन और रोमली कोलाए द्वारा दायर की गई थी।

यह भी पढ़े | दिल्ली: शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को लिखा पत्र, NEET-JEE की परीक्षा को स्थगित करने का किया अनुरोध: 26 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

वहीं जमानत की दूसरी अर्जी इंडोनेशिया के इद्रुस उमर, आदे कुस्तिना, समसुल हादी, इमाम साफी सरनो, सतिजो जोएदिजोनो बेदजो, हेंद्रा सिंबोलोन और देदिक इसकंदर द्वारा दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि सभी सदस्यों के पास वैध वीजा था और लॉकडाउन की घोषणा के समय ये प्रयागराज में थे। इन्होंने विदेशी कानून सहित कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया। आवेदकों के वीजा और पासपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी।

यह भी पढ़े | 23 Punjab MLAs Test COVID-19 Positive: पंजाब में विधानसभा सत्र शुरू होने से दो दिन पहले 23 विधायक कोरोना पॉजिटिव.

प्राथमिकी में दर्ज आरोपों के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के दौरान आवेदक जिला प्रशासन को बगैर कोई सूचना दिए छिपे थे और महामारी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।

अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं की जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे अभियोजक के गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब तक निचली अदालत उन्हें हाजिर होने से छूट न दे, वे तय तिथि पर हाजिर होंगे।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)