अरुणाचल प्रदेश लौटने वाले सभी लोगों के लिए 14 दिन का पृथक-वास होगा अनिवार्य
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ईटानगर, नौ मई अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देश के अन्य राज्यों से प्रदेश लौटने वाले लोगों के लिए 14 दिन का संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य कर दिया है।

राज्य के गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने शनिवार को यह जानकारी दी।         

उन्होंने बताया कि राज्य लौटने वाले छात्रों को भी इस अवधि के लिए संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा।

इससे पहले पृथक-वास केंद्र में रह रहे छह छात्रों को पांच दिन बाद कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर जाने दिया गया था।

केंद्र द्वारा देशभर में फंसे लोगों को उनके राज्य लौटने की अनुमति दिए जाने के बाद लोग राज्य वापस आ रहे हैं।     

फेलिक्स ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई जिसमें राज्य वापस आने वाले लोगों की पृथक-वास में रहने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए आरटी-पीसीआर जांच कराने का भी फैसला किया गया।

उन्होंने कहा, “हमने वापस आने वाले लोगों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के आधार पर अलग करने का फैसला किया है जिसके अनुसार आगे की व्यवस्था की जाएगी।”

मंत्री ने कहा, "गैर-निर्दिष्ट मार्गों से राज्य में घुसने और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’

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