विदेश की खबरें | पाक अदालत को सूचित किया गया : भारत जाधव के लिए वकील नियुक्त करने में नाकाम रहा

इस्लामाबाद, छह अक्टूबर पाकिस्तान की एक अदालत को मंगलवार को सूचित किया गया कि भारत कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नियुक्त करने में विफल रहा है।

जाधव को एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है और वह अभी जेल में हैं।

यह भी पढ़े | Bilawal Bhutto on Imran Khan Govt: बिलावल भुट्टो ने कहा-इमरान खान सरकार सिंध द्वीपों पर ‘अवैध रूप से कब्जा करना चाहती है.

इससे पहले पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर से भारत की मांग को खारिज कर दिया था कि मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की खातिर जाधव के लिए एक भारतीय वकील नियुक्त किया जाना चाहिए।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (50) को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

यह भी पढ़े | Nobel Prize in Physics 2020 Winners: Roger Penrose, Reinhard Genzel और Andrea Ghez को ब्लैक होल पर खोज के लिए मिला फिजिक्स में नोबल प्राइज.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को लेकर भारत के लिए एक नयी समय सीमा तय की थी।

मुख्य न्यायाधीश अथर मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मंगलवार को जाधव को वकील मुहैया कराने के लिए कानून मंत्रालय के अनुरोध पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि भारत छह अक्टूबर तक कोई वकील नियुक्त करने में विफल रहा।

इसके बाद अदालत ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) खालिद जावेद खान से यह निर्धारित करने में मदद करने को कहा कि क्या अदालत भारत की मंजूरी के बिना जाधव के लिए कोई कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है और इस तरह के कदम का क्या परिणाम होगा।

बाद में अदालत ने मामले की सुनवाई नौ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)