देश की खबरें | अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध दर्ज दो प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पालघर में भीड़ द्वारा की गई हत्या की घटना और लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर एकत्रित हुए प्रवासियों के मुद्दे पर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर दो प्राथमिकी को रद्द करने की गोस्वामी की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
मुंबई, 12 जून पालघर में भीड़ द्वारा की गई हत्या की घटना और लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर एकत्रित हुए प्रवासियों के मुद्दे पर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर दो प्राथमिकी को रद्द करने की गोस्वामी की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति रियाज चगला की खंड पीठ ने यह भी कहा कि जब तक न्यायालय आदेश नहीं सुना देता तब तक याचिकाकर्ता (गोस्वामी) के खिलाफ पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई न करने का अदालत का पूर्व में दिया गया आदेश जारी रहेगा।
गोस्वामी ने अपने विरुद्ध नागपुर और मुंबई में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका दायर की थी।
नागपुर में दर्ज मामले में गोस्वामी ने पालघर मुद्दे पर समाचार चैनल पर कथित रूप से ऐसी टिप्पणी की थी जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी।
मुंबई के पयधोनी में मामला तब दर्ज हुआ था जब चैनल पर दिखाए गए एक अन्य कार्यक्रम के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के एकत्रित होने के की घटना पर गोस्वामी ने कथित तौर पर एक समुदाय के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की थी।
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