मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ी, पाकिस्तानी कोर्ट ने मांगा विदेश यात्रा का ब्यौरा
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के वकील को अगले महीने अपने मुवक्किल का यात्रा कार्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.....
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के वकील को अगले महीने अपने मुवक्किल का यात्रा कार्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि उनकी वापसी से एक विशेष अदालत में राजद्रोह के मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. 'डॉन न्यूज' के मुताबिक, इस मामले में एकमात्र आरोपी मुशर्रफ मार्च 2016 से फरार हैं और पिछले दो सालों से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है. राजद्रोह के मामले में विशेष अदालत ने पिछले महीने आगे बढ़ने का फैसला किया था और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत मुशर्रफ के बयान को रिकॉर्ड करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके बाद अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील के बीच अंतिम बहस होनी थी.
जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू की, तो बचाव पक्ष के वकील सलमान सफदर ने उनसे सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया और स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विशेष अदालत अपने अध्यक्ष और लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यावर अली की सेवानिवृत्ति के बाद निष्क्रिय हो रही है. हालांकि, खंडपीठ ने बचाव पक्ष के वकील को दुबई में अपने मुवक्किल से मिलने और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए मनाने की सलाह दी और अगर संभव हो तो पूर्व नेता को पाकिस्तान वापस लाने के
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खंडपीठ ने कहा, "जनरल मुशर्रफ के लिए यह अच्छा होगा कि वह वापस आएं और मुकदमे का सामना करें." आईएचसी ने मुशर्रफ से परामर्श करने और अगली सुनवाई में उनका यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का वकील को निर्देश दिया. खंडपीठ ने सफदर को यह भी आश्वासन दिया कि अगर मुशर्रफ देश लौटते हैं तो उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. अदालत ने अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है.