लाहौर. मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और उसके तीन सहयोगियों को पाकिस्तान (Pakistan) में आतंक रोधी एक अदालत ने, अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में तीन अगस्त तक अग्रिम जमानत दे दी. लाहौर में आतंक रोधी अदालत (एटीसी), ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर तीन अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले ‘डॉन’ अखबार ने खबर दी थी कि एटीसी ने जेयूडी नेताओं को 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत प्रदान की है.
आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने लाहौर में अवैध तरीके से एक भूखंड हड़पने और उस पर मदरसा बनाने के लिए सईद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. न्यायाधीश वारीच ने पंजाब पुलिस के सीटीडी को सईद और उसके तीन सहयोगियों को तीन अगस्त तक मामले में गिरफ्तार करने से रोक दिया. यह भी पढ़े-हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर बोला भारत, ‘यह महज दिखावा’
DAWN News: An anti-terrorism court (ATC) in Lahore has granted pre-arrest bail to Jamat ud Dawa (JuD) chief Hafiz Muhammad Saeed and three others in a case pertaining to the outfit's alleged illegal use of land for its seminary. (File pic) pic.twitter.com/sAQzpud9hc
— ANI (@ANI) July 15, 2019
अधिकारियों के मुताबिक जेयूडी 300 मदरसे और स्कूलों, अस्पतालों,एक प्रकाशन गृह और एंबुलेंस सर्विस का संचालन करता है. पंजाब पुलिस ने कहा कि मार्च में सरकार ने जेयूडी और उसकी चैरिटी संस्था ‘फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन’ (एफआईएएफ) से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंस और 153 चिकित्सालयों पर रोक लगा दी थी. सईद के नेतृत्व वाले जेयूडी को 2008 मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लश्करे तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है.
जानिए कौन है हाफिज सईद?
बता दें कि हाफिज सईद (Hafiz Saeed) आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और फिलहाल जमात -उद -दावा के नाम से एक संगठन चला रहा है जो आतंकवाद के प्रति युवाओं को आकर्षित करने का काम करता है. मुंबई (Mumbai) पर जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) ही था. मुंबई आतंकी हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी.
(भाषा इनपुट के साथ)