संयुक्त राष्ट्र: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट (ICJ) की तरफ से फटकार लगाई गई है. आईसीजे के प्रेसिडेंट जज अब्दुलकावी यूसुफ ( Abduylqawi Yusuf) ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव मामले में फटकार लगते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि (Vienna Convention) के नियमों की अनदेखी की है. आईसीजे के जज ने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास को भी नहीं दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस देने के भारत की तरफ से कई बार अपील की गई इसके बाद भी उसे काउंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया.
खबरों के अनुसार इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ( International Court of Justice) के प्रेसिडेंट जज अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है. भारत हमेशा से कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की मांग करता रहा है, जिसे पाकिस्तान ने हर बार खारिज किया है. जो यह वियना संधि का उलंघन हैं. यह भी पढ़े: कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान का दोगला चेहरा, दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने से किया इनकार
International Court of Justice (ICJ) President Judge Abdulqawi Yusuf at UNGA y'day:In its judgment(in Jadhav case), Court found that Pakistan had violated its obligations under Article 36 of the Vienna Convention and that appropriate remedies were due in this case. (file pic:UN) pic.twitter.com/L4muKPKfxh
— ANI (@ANI) October 31, 2019
बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने हेग स्थित आईसीजे का रुख कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. आईसीजे ने 17 जुलाई को पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. साथ ही, बगैर और देर किये उन्हें दूतावास मदद पहुंचाने को भी कहा था. (इनपुट भाषा)