पाकिस्तान: भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को 7 साल की सजा
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष बचे दो मामलों का निपटारा करने के लिए सोमवार की समयसीमा तय की थी. दोषी पाए जाने पर शरीफ को 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम नवाज शरीफ(Nawaz Sharif) के लिए फिर से आई बुरी खबर, अदालत ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही करोड़ो का जुर्मना लगाया है. फैसले के बाद ही नवाज शरीफ को कोर्ट के अंदर ही गिरफ्तार किया गया है. वहीं फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट (NAB reference case) मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर अदालत ने एक मामले से बरी कर दिया.
वहीं इस फैसले के बाद अदालत के बाहर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के साथ भीड़ गए. जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े. बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके नवाज शरीफ फिलहाल जेल में बंद हैं. बता दें कि इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के जज मुहम्मद अरशद मलिक ने शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इनवेस्टमेन्ट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष बचे दो मामलों का निपटारा करने के लिए सोमवार की समयसीमा तय की थी. दोषी पाए जाने पर शरीफ को 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे शरीफ ने कहा कि उनकी अंतरात्मा साफ है. अदालत जाने से पहले इस्लामाबाद में एक विशेष बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत में शरीफ ने कहा, मुझे किसी बात का डर नहीं है. मेरी अंतरात्मा साफ है. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे अपना सिर झुकाना पड़े. मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से इस देश की सेवा की है.