जज पर जूता फेकनेवालें को मिली 18 साल की कैद, 30 लाख रुपये का जुर्माना
आतंकवाद निरोधक अदालत ने जज पर जूता फेंकने के जुर्म में एक शख्स को 18 साल जेल के साथ ही 30 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जूता फेकने वालें आरोपी एजाज अहमद पर आतंकवाद एवं पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को सजा सुनाई गई.
इस्लामाबाद: मामला पाकिस्तान का है जहां आतंकवाद निरोधक अदालत ने जज पर जूता फेंकने के जुर्म में एक शख्स को 18 साल जेल के साथ ही 30 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जूता फेकने वालें आरोपी एजाज अहमद पर आतंकवाद एवं पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को सजा सुनाई गई.
पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी एजाज अहमद ने 20 मार्च को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ जज जाहिद कय्यूम पर जूता फेंक दिया था. डकैती के मामले में विचाराधीन एजाज अपनी जमानत की मांग कर रहा था. उसका कहना था कि जमानत के आदेश के बाद भी वह जेल में बंद है, क्योंकि लिखित आदेश नहीं होने पर उसे छोड़ा नहीं जा रहा है.
लोकल पुलिस अधिकारी ने बताया की सुनवाई के दौरान एजाज ने अदालत में रोते हुए कहा कि जमानत मिलने के बावजूद वह पिछले एक साल से जेल में बंद है. इसके बाद अचानक ही आरोपी ने जज पर जूता फेंक दिया. घटना के तुरंत बाद, न्यायाधीश कोर्ट रूम छोड़कर चले गए.
वहीं आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने खुलासा किया कि जूता फेंकने से पहले आरोपी ने जज को मरने की धमकी दी और चोरी के मामले में उसे छोड़ने की मांग की थी.
(The above story first appeared on LatestLY on May 07, 2018 12:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

