जेल में ही बकरीद मनाएंगे नवाज शरीफ और उनकी बेटी
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर फैसला स्थगित किए जाने के बाद उन्हें ईद जेल में ही मनानी पड़ेगी
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर फैसला स्थगित किए जाने के बाद उन्हें ईद जेल में ही मनानी पड़ेगी. पीएमएल-एन के नेता अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के बचे हुए मामलों की सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत में पेश हुए थे.
डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मियागुल हसन औरंगजेब की आईएचसी की एक पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस वक्त हम इन याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हैं, यह लंबित रहेगी और इनपर अपील के साथ सुनवाई की जाएगी. शरीफ, उनकी बेटी और दामाद क्रमश 10, सात और एक साल की सजा काट रहे हैं
बता दें कि नवाज शरीफ के लिए यह दूसपरी बार होगा. जब वे जेल में ही बकरीद त्योहार को मनाएंगे. इसस पहले 1999 में जब नवाज शरीफ के सैन्य तख्तापलट के बाद गिरफ्तार था. उस दौरान भी शरीफ को ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा (बकरीद) जेल में मनानी पड़ी थी.
ज्ञात हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो पहले प्रधानमंत्री थे. 1977 के सैन्य तख्तापलट के बाद उन्हे जेल में ही ईद मनानी पड़ी थी
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2018 05:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

