COVID-19: फ्रांस में नया कानून लागू, बिना वैक्सीनेशन के नहीं जा सकेंगे कैफे, रेस्टोरेंट सहित इन जगहों पर
नेशनल असेंबली ने विधेयक के पक्ष में 215 मत डालकर कानून को स्वीकार किया। मध्यमार्गी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने विधेयक को तेजी से पारित कराने की कोशिश की थी लेकिन दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों के विरोध के चलते और सैकड़ों प्रस्तावित संशोधनों के कारण से इसमें थोड़ी देरी हुई।
फ्रांस (France) की संसद ने रविवार को एक एक कानून को मंजूरी दी जिसमें टीकाकरण नहीं करवाने वाले लोगों के कैफे, रेस्टोरेंट, खेल स्टेडियम सहित कई स्थानों पर प्रवेश पर पाबंदी होगी. नेशनल असेंबली ने विधेयक के पक्ष में 215 मत डालकर कानून को स्वीकार किया. मध्यमार्गी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने विधेयक को तेजी से पारित कराने की कोशिश की थी लेकिन दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों के विरोध के चलते और सैकड़ों प्रस्तावित संशोधनों के कारण से इसमें थोड़ी देरी हुई. फ्रांस में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छह साल के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य.
फ्रांस के 91 प्रतिशत वयस्कों का टीकाकरण पहले से पूरा हो चुका है, और कुछ आलोचकों ने सवाल किया है कि क्या “वैक्सीन पास” से बहुत फर्क पड़ेगा. मैक्रों की सरकार उम्मीद कर रही है कि नई पास व्यवस्था, लॉकडाउन लगाए बिना देश भर में पहले से बोझ तले दबे अस्पतालों को भरने वाले रोगियों की संख्या को सीमित करने के लिए पर्याप्त होगी.
पूरे देश में रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, संग्रहालय और कई साइटों पर जाने के लिए COVID-19 पास की आवश्यकता है, लेकिन बिना टीकाकरण वाले लोगों को अनुमति दी गई है यदि वे कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर इन स्थानों पर में जा सकते हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 18, 2022 10:34 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

