New Zealand Christchurch Attack: क्राइस्टचर्च में 51 लोगों की हत्या करने वाले को अपराधी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में 2019 में दो मस्जिदों में 51 लोगों की हत्या करने वाले बंदूकधारी को अदालत ने बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला न्यूजीलैंड में अपनी तरह का पहला मामला है, जो क्राइस्टचर्च के उच्च न्यायालय में मामले की अंतिम सुनवाई होने के तीन दिन बाद आया है.

क्राइस्टचर्च हमलावर आरोपी (Photo Credits : ANI/Twitter)

क्राइस्टचर्च, 27 अगस्त : न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में 2019 में दो मस्जिदों में 51 लोगों की हत्या करने वाले बंदूकधारी को अदालत ने बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला न्यूजीलैंड में अपनी तरह का पहला मामला है, जो क्राइस्टचर्च के उच्च न्यायालय में मामले की अंतिम सुनवाई होने के तीन दिन बाद आया है.

15 मार्च, 2019 को 29 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ब्रेंटन हैरिसन टेरेंट ने 51 लोगों की हत्या कर दी थी और 40 अन्य लोगों को घायल कर दिया था. जिसके चलते उस पर 51 लोगों की हत्या, 40 लोगों की हत्या के प्रयास और आतंकवाद के आरोप में सजा सुनाई गई. बीबीसी ने न्यायाधीश कैमरन मंडेर के हवाले से कहा, "आपके अपराध इतने निकृष्ट हैं कि भले ही आपको मरने तक हिरासत में रखा जाए, फिर भी यह आपकी सजा के लिए नाकाफी होगा."

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अपनी सजा पर टेरेंट ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. सोमवार को शुरू हुई सुनवाई में कुल 91 पीड़ितों या उनके परिवारों ने अपने बयान दर्ज कराए. इसके अलावा इस हमले ने न्यूजीलैंड को अपने बंदूक कानूनों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया. गोलीबारी की घटना के बाद एक महीने से भी कम समय में देश की संसद ने सैन्य शैली के अर्ध-स्वचालित हथियारों और उनके पार्ट्स का निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी सुधारों पर मतदान किया था.

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