इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज के अलावा नवाज के दामाद मोहम्मद सफदर को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सबकी सजा रद्द करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है. एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज मामलें में सभी लोग रावलपिंडी जेल में बंद है.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को ही सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज मामलें की सुनवाई जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब की बेंच कर रही थी. दरअसल कोर्ट ने नवाज शरीफ को संदेह का लाभ दिया क्योकि पाकिस्तान की नैशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो ने एवनफील्ड पर नवाज शरीफ के मालिकाना हक को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए.
अदालत के आदेश को वरिष्ठ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता अहसान इकबाल ने ऐतिहासिक बताते हुए पार्टी नेताओं की नैतिक जीत बताई है. उधर, कोर्ट का फैसला आते ही पीएमएल-एन के कार्यकर्ता कोर्ट रूम में खुशी से झूम उठे. कोर्ट के फैसले के बाद औपचारिकताएं पूरी कर तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
Islamabad High Court has suspended jail terms of former Pak PM Nawaz Sharif, his daughter Maryam Nawaz and son-in-law Captain (retd) Muhammad Safdar in Avenfield case: Geo News pic.twitter.com/LI56PGFsC6
— ANI (@ANI) September 19, 2018
पाकिस्तान की एक अकाउंटबिलिटी कोर्ट ने 6 जुलाई को लंदन में पॉश एवेनफील्ड हाउस में चार फ्लैटों के स्वामित्व से जुड़े एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई थी.
इससे पहले नवाज शरीफ को पनामा मामले में प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराकर बर्खास्त कर दिया गया था. पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ और मरियम को मिली पेरोल