COVID19 के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रतिबंधों को सख्त करेगा जर्मनी, 2 नवंबर से नए नियम होंगे लागू
जर्मनी सरकार (Photo Credits: Twitter)

बर्लिन, 29 अक्टूबर: जर्मनी की संघीय और राज्य सरकारों ने कोविड-19 (COVID19) संक्रमणों में वृद्धि को रोकने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में 2 नवंबर से सख्त प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है. जर्मन प्रेस एजेंसी (DPA) ने यह जानकारी दी. एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चांसलर एंगेला मर्केल ने संघीय राज्यों के मंत्रियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि 10 लोगों से ज्यादा को सार्वजनिक तौर पर मिलने की अनुमति नहीं होगी. मनोरंजन और छुट्टियों से जुड़ी गतिविधियों को पूरे जर्मनी में प्रतिबंधित किया जाएगा. वहीं सिनेमाघरों, ओपेरा, संगीत कार्यक्रमों, बार और रेस्तरां महीने के आखिर तक बंद रहेंगे.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, दुकानें खुली रहेंगी. कॉस्मेटिक स्टूडियो, मसाज पार्लर और टैटू स्टूडियो बंद रहेंगे लेकिन हेयरड्रेसर सलून सख्त स्वच्छता के साथ खुलेंगे. स्कूल और किंडरगार्टन खुले रहेंगे, लेकिन स्वच्छता के नए प्रोटोकॉल लागू करने होंगे. जर्मनी के सबसे बड़े अखबार बिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री ओलाफ शॉल्ज और आर्थिक मामलों के मंत्री पीटर अल्तमाइर ने कोरोनावायरस के संकट के कारण प्रभावित हुई ऐसी कंपनियां जिन्हें 75 फीसदी तक राजस्व का नुकसान हुआ है, उन्हें नवंबर में आंशिक रूप से लॉकडाउन के दौरान जारी रखने की मांग की है.

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स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पैन ने बुधवार को जर्मन के पब्लिक ब्राडकास्टर एसडब्ल्यूआर को बताया कि अब कोविड-19 लहर को तोड़ने का समय है. बता दें कि महामारी के लिए वैक्सीन खोजने वालों देशों की दौड़ में जर्मनी भी शामिल है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट के अनुसार, 19 अक्टूबर तक दुनिया भर में 198 कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार विकसित किए जा रहे थे, और उनमें से 44 का क्लीनिकल ट्रायल चल रहा था.