पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से हुए रिहा

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा पार्क लेन और फर्जी खातों के मामलों में चिकित्सा आधार पर जमानत मिलने के एक दिन बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पिम्स) से हिरासत से रिहा कर दिया गया है

पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (फाइल फोटो )

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) द्वारा पार्क लेन और फर्जी खातों के मामलों में चिकित्सा आधार पर जमानत मिलने के एक दिन बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पिम्स) से हिरासत से रिहा कर दिया गया है. डॉन न्यूज के मुताबिक, रिहाई के बाद गुरुवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता को राजधानी के जरदारी हाउस में ले जाया गया. पीपीपी नेता के शुक्रवार को कराची जाने की उम्मीद है.

आईएचसी ने बुधवार को पार्क लेन और फर्जी खातों के मामले में जरदारी को दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये के जमानत बॉन्ड के बाद मेडिकल आधार पर जमानत दी थी.

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