
बीजिंग, 13 मई: चीन की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि 60 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की मौत, जो काम के घंटों के दौरान अपनी प्रेमिका के साथ यौन संबंध बनाते समय मर गया एक औद्योगिक दुर्घटना के रूप में योग्य है और उसका परिवार मुआवजे का हकदार है. कथित तौर पर वह व्यक्ति बिना किसी आधिकारिक छुट्टी के सप्ताह में 7 दिन काम करता था. अदालत ने कहा कि चूंकि वह व्यक्ति हर समय ड्यूटी पर रहता था, इसलिए उसकी सभी गतिविधियां कार्यस्थल की गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, झांग उपनाम वाला यह व्यक्ति बीजिंग की एक छोटी फैक्ट्री में एकमात्र सुरक्षा गार्ड था, जहां उसे बिना किसी आधिकारिक छुट्टी के 24 घंटे काम करना पड़ता था. यह भी पढ़ें: ChatGPT Viral Trend Shatters Marriage: एआई चैटबॉट ने पत्नी- पत्नी का गृहस्थ जीवन किया खराब, चैट जीपीटी द्वारा पुरुष पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाने के बाद महिला ने दी तलाक की अर्जी
6 अक्टूबर, 2014 को झांग की फैक्ट्री के सुरक्षा कक्ष में अपनी प्रेमिका के साथ यौन संबंध बनाते समय अचानक मृत्यु हो गई, जो उसका आराम करने का क्षेत्र भी था. पुलिस ने पुष्टि की कि मौत प्राकृतिक थी और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले.
व्यक्ति के बेटे ने मुआवजे के लिए आवेदन किया
घटना के एक साल बाद झांग के बेटे ने नगर निगम सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन किया. हालांकि, उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया. ब्यूरो ने तर्क दिया कि मृत्यु नौकरी की जिम्मेदारियों से असंबंधित एक व्यक्तिगत कार्य के दौरान हुई. जवाब में झांग के बेटे ने फैक्ट्री और ब्यूरो दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके पिता की मृत्यु उनके कार्यस्थल पर, काम के घंटों के दौरान और 24/7 नौकरी की शर्तों को पूरा करते समय हुई.
परिवार के पक्ष में कोर्ट का फैसला
2016 में कोर्ट ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि चूँकि झांग को हर समय ड्यूटी पर रहना आवश्यक था, इसलिए आराम करना और किसी रिश्ते में शामिल होना, कार्यस्थल गतिविधि के दायरे में आता है. फैक्ट्री और सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा बाद में की गई अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसने मूल निर्णय को बरकरार रखा.
फरवरी 2017 में सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर चीन के औद्योगिक चोट बीमा नियम के तहत मृत्यु को औद्योगिक दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया. हालांकि मुआवज़े की राशि का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन इस फैसले से यह सुनिश्चित हो गया कि परिवार बीमा लाभ के लिए पात्र है.