पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय पीठ का हुआ गठन
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज (Photo Credits : Twitter)

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए दो सदस्यीय पीठ गठित की है. डॉन न्यूज की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ में न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति अख्तर कयानी 18 सितंबर को मामले की सुनवाई करेंगे.

अकाउंटिबिलिटी जज अरशद मलिक का जुलाई में वीडियो वायरल होने के विवाद के बाद शरीफ की याचिका पर यह पहली सुनवाई होगी. वीडियो में कथित रूप से मलिक को यह कबूल करते हुए देखा जा रहा है कि उन्होंने दवाब में आकर शरीफ का दोष सिद्ध होने की घोषणा की थी.

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वीडियो के बाद पद से हटाए गए मलिक 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया और फ्लैगशिप्स मामलों के दोषियों की घोषणा की थी. उन्होंने शरीफ को अल अजीजिया मामले में दोषी बना दिया, लेकिन एक अन्य मामले में बरी कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2017 में शरीफ को किसी सार्वजनिक पद के अयोग्य ठहरा दिया और नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) को शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले दायर करने का निर्देश दिया था. इससे पहले शीर्ष अदालत ने छह सदस्यीय संयुक्त जांच टीम गठित की थी. समिति में फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी, एनएबी, इंटर-सर्विस इंटेलीजेंस, मिलिट्री इंटेलीजेंस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन तथा स्टेट बैंक के अधिकारी शामिल थे.

अकाउंटिबिलिटी जज मोहम्मद बशीर ने पिछले साल छह जुलाई को शरीफ और उनकी बेटी मरयम नवाज को एवेनफील्ड संपत्ति के मामले में दोषी सिद्ध किया था. आईएचसी ने हालांकि इस सजा को स्थगित कर दिया था. पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ फिलहाल लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद हैं.