RBI ने वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे पर लगाया जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (Photo Credit- PTI)

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 5 प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) इश्यूर्सपर जुर्माना लगाया है. आपको बताना चाहते है कि जिन इश्यूर्स पर नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई (RBI)  ने यह जुर्माना लगाया है उनमें वोडाफोन एम-पैसा (Vodafone m-pesa) और फोनपे (Phonepe) शामिल हैं. इसके अलावा दो अमेरिकी कंपनियों- वेस्टर्न यूनियन फाइनैंशल सर्विसेज इंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक पर भी दिशा-निर्देश न मानने के लिए पेनल्टी लगाई गई है. RBI ने एक बयान में कहा, सेक्शन-30 के पेमेंट ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 के नियमों के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पांच पीपीआई इंश्यूर्स पर दिशा-निर्देशों को न लागू करने के लिए मौद्रिक पेनल्टी लगाई है.

वोडाफोन पर लगा सबसे ज्यादा 3.05 करोड़ का जुर्माना.

बता दें कि वोडाफोन एम-पेसा (Vodafone m-pesa) पर 3.05 करोड़ रुपए और मोबाइल पेमेंट्स, फोनपे (Phone Pe) व जीआई टेक्नोलॉजी पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है. इसके अलावा वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है. यह भी-RBI ने किया ऐलान, जल्द आएगा 20 रुपये का नया नोट, देखें पहली तस्वीर

दूसरी तरफ वोडाफोन (Vodafone) के प्रवक्ता के अनुसार, ‘यह एक पुराना मामला है और हम आरबीआई (RBI) के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. हमने यह अमाउंट आरबीआई (RBI) के पास जमा कर दिया है. हम नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एक दूसरे बयान में आरबीआई (RBI) ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनैंशल सर्विसेज इंक, यूएसए पर 29,66,959 रुपये और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक यूएसए पर 10,11,653 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने के लिए वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम पर जुर्माना लगाया है.