बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (एनपीसीआई) ने हाल ही में भुगतान अनुप्रयोगों को 31 दिसंबर तक एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय यूपीआई आईडी को अक्षम करने का निर्देश दिया है. इस उपाय का उद्देश्य उन मामलों में अनजाने फंड ट्रांसफर से बचना है जहां ग्राहक अपने पिछले नंबर को बैंकिंग प्रणाली से अनलिंक किए बिना अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों के पास 90 दिनों की अवधि के बाद नए उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय मोबाइल नंबर आवंटित करने का अधिकार है. यदि व्यक्ति अपने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करने में विफल रहते हैं तो यह स्थिति अनजाने हस्तांतरण को जन्म दे सकती है. नतीजतन, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को 31 दिसंबर, 2023 की समय सीमा तक आवश्यक उपाय करने होंगे.

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